| 1. | Under the Constitution , the Rajya Sabha consists of not more than 250 members . संविधान के अधीन राज़्य सभा के 250 से अनधिक सदस्य हो सकते हैं .
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| 2. | In addition , the President may nominate not more than two members to represent the Anglo-Indian community . इसके अतिरिक़्त , राष्ट्रपति , आंग़्ल-भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व करने के लिए दो से अनधिक सदस्य मनोनीत कर सकता है .
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| 3. | He may nominate not more than two members of the Anglo-Indian community to the Lok Sabha , if he is of the opinion that the community is not adequately represented in the House . यदि उसकी रय हो कि आंग़्ल-भारतीय समुदाय का लोक सभा में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है तो वह सदन के लिए दो से अनधिक सदस्य मनोनीत कर सकता है .
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| 4. | Terms of Committees A Parliamentary Committee holds office for a period not exceeding one year or for a period specified by the Speaker or until a new Committee is nominated . समितियों की कार्यावधि संसदीय समिति एक वर्ष से अनधिक अवधि के लिए या अध्यक्ष द्वारा निर्धारित अवधि के लिए या नयी समिति मनोनीत होने तक पद धारण करती
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| 5. | The Business Advisory Committee , Committee on Petitions , Committee on Privileges and the Rules Committee continue in office till re-constituted whereas other Standing Committees hold office for a period not exceeding one year . कार्य मंत्रणा समिति , याचिका समिति , विशेषाधिकार समिति और नियम समिति पुनर्गठित होने तक कार्य करती रहती है जबकि अन्य स्थायी समितियां एक वर्ष से अनधिक अवधि के लिए पद धारण करती हैं .
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| 6. | Sabha shall consist of not more than 530 members chosen by direct election from territorial constituencies in the States , nd not more than 20 members to represent the Union Territories , chosen in such manner as Parliament by law provides . संविधान मेंउपबंध है कि लोक सभा के 530 से अनधिक सदस्य राज़्यों में प्रादेशिक निर्वाचन-क्षेत्रों से प्रत्यक्ष रीति से चुने जाएंगे और 20 से अनधिक सदस्य यंघ राज़्य क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करेंगे , जिनका निर्वाचन ऐसी रीति से होगा जिसे संसद विधि द्वारा उपबंधित करे .
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| 7. | Sabha shall consist of not more than 530 members chosen by direct election from territorial constituencies in the States , nd not more than 20 members to represent the Union Territories , chosen in such manner as Parliament by law provides . संविधान मेंउपबंध है कि लोक सभा के 530 से अनधिक सदस्य राज़्यों में प्रादेशिक निर्वाचन-क्षेत्रों से प्रत्यक्ष रीति से चुने जाएंगे और 20 से अनधिक सदस्य यंघ राज़्य क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करेंगे , जिनका निर्वाचन ऐसी रीति से होगा जिसे संसद विधि द्वारा उपबंधित करे .
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| 8. | The Act , however , made an exception in the case of Himachal Pradesh , Manipur , Tripura and the Telengana Area of Andhra Pradesh where residential qualifications were prescribed for a limited period not exceeding five years on grounds of the backwardness of the areas . किंतु इस अधिनियम में हिमाचल प्रदेश , मणिपुर , त्रिपुरा और आंध्र प्रदेश के तेलंगाना क्षेत्र के मामले में एक अपवाद किया गया था , जहां पर उन क्षेत्रों के पिछड़ेपन के आधार पर पांच वर्ष से अनधिक की एक सीमित अवधि के लिए निवास संबंधी योग्यताएं विहित की गई थीं .
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| 9. | The Governor-General was to have a Council of Ministers , not exceeding ten in number , “ to aid and advise ” him “ in the exercise of his functions ” except where he was required to exercise his functions in “ his discretion ” or in “ his individual judgement ” . उसमें उपबंध था कि गवर्नर-जनरल के ? कृत्यों के निर्वहन में ? उसकी ? सहायता तथा मंत्रणा ? के लिए , सिवाय उस स्थिति के जहां उसके लिए अपने कृत्यों का निर्वहन ? अपने विवेकाधिकार ? अथवा ? अपने व्यक्तिगत विचार ? के अनुसार करना अपेक्षित हो , दस से अनधिक सदस्यों की मंत्रिपरिषद् होगी .
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| 10. | Taxes belonging exclusively to the States include land revenue , Stamp Duty on items included in the State List , taxes on passengers and goods carried on inland waterways , lands and buildings , mineral rights , animals and boats , road vehicles , advertisements , consumption of electricity , luxuries , amusements etc . जिन करों पर राज्य का अन्य अधिकार है , उनमें ये मदें शामिल हैं यथा भू-राजस्व , राज्य सूची में शामिल मदों पर स्टांप शुल्क , अंतर्देशीय जलमार्गों से ढोए जाने वाले यात्रियों एवं माल पर कर , भूमि एवं भवन , खनिज अधिकार , पशु एवं नौकाएं , सड़क पर चलने वाले वाहन , विज्ञापन , बिजली की खपत , विलास सामग्री मनोरंजन आदि , स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर , राज्य चुंगी कर , राज्य-सूची के मामलों से संबंधित शुल्क और 2500 रुपये प्रति वर्ष से अनधिक व्यवसाय , व्यापार आदि पर कर ( अनुच्छेद 276 तथा सातवीं अनुसूची की सूची 2 , प्रविष्टि 60 ) .
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