| 1. | Procedure The procedure for criminal trials is provided in the Criminal Procedure Code . प्रक्रिया दांडिक मामलों के विचारण की प्रक्रिया दंड प्रक्रिया संहिता में उपबंधित है .
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| 2. | The distribution of questions between starred and unstarred categories depends upon the conditions provided in the rules . प्रश्न नियमों में उपबंधित शर्तों के अनुसार तारांकित या अतारांकित श्रेणी में रखे जाते हैं .
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| 3. | The Foreign Exchange Appellate Board has been established as provided in section 52 of the Foreign Exchange Regulation Act 1973 . विदेशी मुद्रा अपील बोर्ड विदेशी मुद्रा अपील बोर्ड की स्थापना विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम , 1973 की धारा 52 में उपबंधित रीति से की गई है .
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| 4. | The 49th and the 50th Sessions of the Congress held in Lucknow -LRB- April , 1936 -RRB- and Faizpur -LRB- 1937 -RRB- respectively , rejected in its entirety , the new Constitution embodied in this Act as it “ in-no way represents the will of the nation ” . कांग्रेस के लखनऊ में ( अप्रैल , 1936 ) और फैजपुर में ( 1937 ) हुए क्रमश : 49 वें और 50वें अधिवेशनों में इस अधिनियम में उपबंधित नये संविधान को इस आधार पर पूर्णतया अस्वीकार कर दिया गया कि इससे ? राष्ट्र की इच्छा किसी भी प्रकार पूरी नहीं होती ? .
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| 5. | A large number of articles empower the Parliament to make laws in various matters by saying things like ' save as otherwise provided by Parliament by law ' , ' Parliament may by law . . .. . ' or ' until Parliament by law prescribes ' etc . अनेक अनुच्छेदों में संसद को अधिकार दिया गया है कि विभिन्न मामलों में वह ऐसी शक्तियों का सहारा लेकर विधियां बना सकती है यथा , ' संसद द्वारा विधि द्वारा अन्यथा उपबंधित के सिवाय ' , ' संसद विधि द्वारा-सकती है ' , ' जब तक संसद विधि द्वारा विहित नहीं करती ' , आदि .
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| 6. | Sabha shall consist of not more than 530 members chosen by direct election from territorial constituencies in the States , nd not more than 20 members to represent the Union Territories , chosen in such manner as Parliament by law provides . संविधान मेंउपबंध है कि लोक सभा के 530 से अनधिक सदस्य राज़्यों में प्रादेशिक निर्वाचन-क्षेत्रों से प्रत्यक्ष रीति से चुने जाएंगे और 20 से अनधिक सदस्य यंघ राज़्य क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करेंगे , जिनका निर्वाचन ऐसी रीति से होगा जिसे संसद विधि द्वारा उपबंधित करे .
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| 7. | Ii any matter involving the interpretation of , or arising under , any agreement entered into after the commencement of the Constitution Act between the Federation and a federal unit or between federal units unless the agreement provides otherwise . -LRB- Section 204 of the Government of India Act 1935 -RRB- . संविधान अधिनियम के आरंभ होने के बाद परिसंघ और किसी परिसंघीय इकाई या परिसंघीय इकाइयों के बीच किए गए किसी समझौते की व्याख़्या से संबंधित अथवा उससे उत्पन्न कोई मामला जब तक कि उस समझौते में अन्यथा उपबंधित न हो ( भारत शासन अधिनियम 1935 की धारा 204 ) .
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| 8. | The Consti- tution provides that the Lok Sabha shall consist of not more than 530 members chosen by direct election from territorial constituencies in the States , and not more than 20 members to represent the Union territories , chosen in such manner as Parliament by law provides -LRB- article 81 -LRB- 1 -RRB- -RRB- . संविधान का उपबंध है कि लोक सभा में राज्यों के प्रादेशिक निर्वाचन-क्षेत्रों से प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने गए 530 से अधिक तथा संघ राज्य क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने के लिए ऐसी रीति से जो संसद विधि द्वारा उपबंधित करे , चुने गए 20 से अधिक सदस्य नहीं होंगे [अनुच्छेद 81 ( 1 ) ] .
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| 9. | Thus , Art . 100 provides -LRB- 1 -RRB- that except where otherwise provided in the Constitution , -LRB- e.g . in the case of constitutional amendments , impeachment of the President , removal of the presiding officers , judges , etc . -RRB- , all questions at any sitting of either House or joint sitting of the Houses shall be determined by a majority of votes of the members present and voting , other than the Presiding Officer who shall exercise a casting vote only in case of an equality of votes ; and -LRB- 2 -RRB- all proceedings of either House shall be valid irrespective of any vacancies in membership or any unauthorised participation in debate or voting . अत : , अनुच्छेद 100 में उपबंध है ( 1 ) कि इस संविधान में यथा अन्यथा उपबंधित के सिवाय ( यथा संवैधानिक संशोधन , राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग , पीठासीन अधिकारियों , न्यायाधीशों को हटाया जाना आदि ) प्रत्येक सदन की बैठक में या सदनों की संयुक़्त बैठक में सभी प्रश्नों का अवधारण पीठासीन अधिकारी को छोड़कर , जो केवल मत बराबर होने की दशा में निर्णायक मत का प्रयाग करेगा , उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के बहुमत से किया जाएगा और ( 2 ) प्रत्येक सदन की सारी कार्यवाही सदस्यता में कोई रिक़्तियां अथवा वाद विवाद या मतदान में किसी अनधिकृत सहभागिता के होने पर भी विधिमान्य होंगी .
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